मध्य प्रदेश

हाईकोर्ट ने भोपाल गैंगरेप पर कहा- इट्स ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स

जबलपुर। भोपाल गैंगरेप मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। पीड़ि‍त छात्रा की एफआईआर दर्ज करने और मेडिकल जांच में हुई बड़ी गलती को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने कहा कि ‘इट्स ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स’।

इसके साथ ही सरकार को इस मामले में 15 दिन के अंदर एक्शन लेकर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। गैंगरेप मामले में अगली सुनवाई 27 नवंबर को होनी है।

महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी इस मामले में जिम्मेदारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल जांच में गड़बड़ी के मामले में डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रिपोर्ट लिखने में लापरवाही करने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

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