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लाभ के पद: दिल्ली HC ने पलटा EC का फैसला, AAP के 20 विधायकों पर फिर करनी पड़ेगी सुनवाई

नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराये जाने संबंधी केंध्र की अधिसूचना निरस्त कर दी है। चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग को दोबारा सुनवाई करने को कहा है।

विधायकों ने अपनी सदस्यता रद्द किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी इस मामले में फैसला आने तक उपचुनाव नहीं कराने का आदेश दिया था। फैसला आने के बाद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को गलत तरीके से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद आप समर्थकों में खुशी का माहौल है। इन्हीं 20 विधायकों में से एक आप विधायक अलका लांबा ने कहा कि ये जनता की जीत है। चुनाव आयोग को फिर से सुनवाई करनी पड़ेगी। वहीं सौरव भारद्वाज ने कहा, ‘विधायकों को अपना पक्ष रखने तक का मौका नहीं दिया गया था, इसलिए अब अदालत ने उन्हें ऐसा करने का मौका दिया है। चुनाव आयोग फिर से उनकी याचिका को सुनेगा।

दरअसल 19 जनवरी को चुनाव आयोग ने संसदीय सचिव को लाभ का पद ठहराते हुए राष्ट्रपति से AAP के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। उसी दिन AAP के कुछ विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था।

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